टनकपुर # रात 10 बजे बाद डीजे बजाया तो खैर नहीं, पुलिस ने गोष्ठी कर दी चेतावनी
टनकपुर। पुलिस ने क्षेत्र के डीजे संचालकों व बैंड बाजा वालों के साथ जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कर उन्हें जागरूक किया। साथ ही उन्हें नियम कानूनों की जानकारी दी। चेतावनी दी कि यदि रात 10 बजे बाद डीजे बजाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कोतवाली में हुई बैठक में कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया लोगों की ओर से डायल 112 में रात्रि में 10 बजे के बाद भी डीजे बजाए जाने की शिकायतें की जा रही हैं। बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप रात्रि 10 बजे के बाद डीजे का प्रयोग पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आरोपी के विरुद्ध 83 पुलिस अधिनियम के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। गोष्ठी में उपस्थित लोगों को मामले से संबंधित नोटिस भी रिसीव कराए गए। गोष्ठी में उपस्थित लोगों को सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाली मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों, बाल विवाह आदि के बारे में जानकारी देते हुए इस अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए उनसे बचने के तरीको के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस सहायता न0 1098, 112 तथा उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा चलाये जा रहे गौरा शक्ति मोबाईल ऐप, पब्लिक आई ऐप, ट्रैफिक आई ऐप के बारे में जानकारी देते हुए सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी। नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी देते हुए वह साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए रोकथाम के उपाय बताए गए। गोष्ठी में एसएसआई सुरेंद्र सिंह खड़ायत, मनिहारगोठी चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।