टनकपुर जीजीआईसी से कंप्यूटर चोरी के मामले के चारों आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया

टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रजनीश मोहन की अदालत ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कंप्यूटर सेट चोरी होने के मामले के चारों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 18 जनवरी 2021 को जीजीआईसी की सहायक अध्यापक पुष्पा जोशी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया कि स्कूल से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बच्चों के पठन पाठन को उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर चोरी हो गया है। चोर सीपीयू, यूपीएस, की बोर्ड व मॉनीटर चोरी कर ले गए थे। उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब उन्होंने सफाई के लिए कंप्यूटर कक्ष खोला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मुकदमे के विवेचनाधिकारी ने विवेचना के बाद मामले आरोप पत्र दाखिल किया। जिसमें अर्जुन सक्सेना पुत्र स्व.मुकेश सक्सेना निवासी वार्ड सात, अजय उर्फ अज्जू पुत्र गणेश राम निवासी वार्ड नंबर चार इमली पड़ाव, अनस अंसारी पुत्र स्व.अफजल अंसारी निवासी मेन मार्केट वार्ड नंबर दो व मोहम्मद कमर पुत्र स्व.मोहम्मद अहमद निवासी वार्ड नंबर सात टनकपुर का आरोपी बनाया गया। अर्जुन व अजय के खिलाफ धारा 457, 380, 411 व अनस व कमर के खिलाफ धारा 411 के तहत कार्यवाही की गई थी। 15 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रजनीश मोहन ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए चारों आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अर्जुन, अजय व अनस की पैरवी एडवोकेट विजय शुक्ला ने की। जबकि मोहम्मद कमर की पैरवी एडवोकेट सुरेश जोशी ने की।

