चम्पावत : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

चम्पावत। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के एक आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।


जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि मार्च 2020 में एक महिला ने राजवीर सिंह निवासी फजलपुर, थाना डिलारी, मुरादाबाद पर उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। बाद में महिला ने टनकपुर थाने में राजवीर सिंह के खिलाफ धारा 363, 376 और 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई शुरू हुई। तमाम दलिलें, साक्ष्य और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी पाए गए राजवीर सिंह को धारा 376 और 3/4 POCSO के तहत 20 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जबकि धारा 363 के तहत 3 साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केएस राणा ने पैरवी की।
