सिपाही को टक्कर मारने वाले चालक को एक साल की सजा, 3500 रुपये जुर्माना
टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को एक साल कठोर कारावास व 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 28 जनवरी 2020 को ट्रक संख्या यूटीएफ/6944 को चालक राम सिंह बरियाक निवासी कंचनपुर नेपाल ने वाहन तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क पर जा रहे मोहन चंद को टक्कर मार दी। जिससे मोहन चंद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को सामने से आ रहे एआरटीओ कार्यालय टनकपुर में कार्यरत सिपाही राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आंखों से देखा। ट्रक ने सिपाही को भी टक्कर मार कर घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने धारा 279, 304क, 338, 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने चालक राम सिंह बरियाक को गिरफ्तार कर लिया। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन की अदालत में चला। जिसकी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त राम सिंह बरियाक को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने धारा 279 के तहत तीन माह कारावास व 500 रुपये जुर्माना, धारा 304क के तहत एक वर्ष कठोर कारावास व 2000 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक वर्ष कठोर कारावास व धारा 427 के तहत एक वर्ष कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
