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हाईकोर्ट ने कमल रावत की याचिका को किया निरस्त, नामांकन रद्द होने के बाद हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

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चम्पावत। जिला पंचायत की भंडारबोरा सीट से दावेदारी कर रहे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल रावत का नामांकन रद्द होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी शैलेश जोशी द्वारा उनके नामांकन को लेकर जानकारी छुपाने की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर आईटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ था, जिसका उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया। वहीं कमल रावत का कहना था कि सत्ता पक्ष के दबाव के कारण उनका नामांकन रद्द हुआ है। नामांकन रद्द होने से एक दिन पूर्व सभी नामांकनों को वैध बताया गया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने कमल रावत की याचिका के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल अन्य 13 याचिका को भी रद्द कर दिया है।

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