रीठासाहिब जोड़ मेला : 32 सीटर से ऊपर के वाहनों के प्रवेश पर रहेगा पूर्ण प्रतिबन्धित

पुलिस ने श्रद्धालुओं से की यातायात नियमों का पालन करने की अपील, नियम भी तय किए

चम्पावत। रीठा साहिब गुरुद्वारे में लगने वाले तीन दिवसीय जोड़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एसपी अजय गणपति ने मेले में आने वाले वाहनों को लेकर नियम तय कर दिए हैं। साथ ही कहा है कि जनपद चम्पावत पुलिस जोड़ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। साथ ही उन्होंने सभी से मेले के दौरान यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है।
मालूम हो कि आगामी 9 जून से 11 जून तक जनपद चम्पावत के थाना रीठा साहिब क्षेत्र अंतर्गत गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में तीन दिवसीय जोड़ मेला प्रस्तावित है। जोड़ मेले में एक लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। एसपी अजय गणपति ने कहा है कि जनपद चम्पावत पुलिस जोड़ मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। एसपी ने बताया कि टनकपुर से लेकर चम्पावत-रीठासाहिब तक का मार्ग अत्यधिक संकरा तथा मार्ग में काफी मोड़ होने के कारण इस मार्ग में डबल-डेकर तथा बड़े वाहनों (32 सीटर से ऊपर) के यातायात में खतरा उत्पन्न होने के कारण बड़े वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। ऐसे वाहनों को ककरालीगेट टनकपुर में रोक दिया जायेगा।
बताया कि बड़ी बसों (32 सीटर से नीचे) एवं कैन्टर जिसमें लंगर इत्यादि का सामान हो, का डायवर्जन लोहाघाट, खेतीखान तिराहे से होते हुये रीठा साहिब को रहेगा। कैन्टर/ट्रको में श्रद्धालुओं को लेकर यात्रा करना प्रतिबंधित रहेगा।
बताया कि सूखीढांग की तरफ से आने वाले दो पहिया व चार पहिया वाहन एवं धूनाघाट की तरफ से आने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनो की पार्किगं असेडा पुल होते हुये परेवा पार्किंग रीठासाहिब में रहेगी। सूखीढांग, बुढ़म मोटर मार्ग रीठा साहिब में सायं 07.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक वाहनों का आवागमन बन्द रहेगा। बिना साईलेन्सर रेट्रो साईलेन्सर/प्रेशर हार्न वाले दो पहिया वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया वाहन में तीन सवारी व बिना हेलमेट प्रतिबंधित रहेगा। चार पहिया वाहन में सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य रहेगा।
सुरक्षित यातायात को लेकर पुलिस की अपील …
01- यातायात के नियमों पालने करें।
02- वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलायें।
03- मोड़ों पर गति पर नियंत्रण रखें, तथा मोड़ों पर ओवरटेक ना करें।
04- मोड़ों पर हार्न या प्रयोग करें।
05- वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें।
06- वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से सीट बेल्ट का प्रयोग करें।
07- वाहन में निर्धारित क्षमता में ही सवारी बैठयें।
08- शराब या मादक पदार्थो का सेवन कर वाहन ना चलायें।
09- दो पहिया वाहन में तीन सवारी ना बैठायें।
10- दो पहिया वाहन चलाते समय चालक व पीछे बैठा व्यक्ति हैल्मेट का प्रयोग करें।
11- यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

