हल्द्वानी और उसके आसपास प्लॉट खरीदने वाले इस बात पर जरूर दें ध्यान, नहीं तो होगी कार्रवाई, मंडलायुक्त दीपक रावत ने कहा- कानूनी कार्यवाही लाई जाएगी अमल में…
हल्द्वानी। जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि शहर में गैरजिम्मेदार लोग प्लॉट खरीदकर खाली छोड देते हैं। खाली पड़े प्लॉटों में गन्दगी, कचरा डालने से कालोनी के साथ ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गन्दगी एवं बीमारियों से जूझना पड़ता है। आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि जिन लोगों ने प्लॉट खरीदकर खाली छोड़े हैं, उन प्लॉटों की साफ सफाई करना भू-स्वामी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सफाई नहीं करने पर सम्बन्धितों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि शहर व उसके आसपास क्षेत्रों में घरेलु गैस सिलेन्डरों के द्वारा अवैध रिफिलिंग का कारोबार किया जा रहा है, जो संवदेनशील है। उन्होेंने सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को निर्देश दिये कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही इसकी सप्लाई चैन की भी जांच कर सम्बन्धितों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए।
आयुक्त ने जनसुनवाई में कहा कि जनता छोटी-छोटी समस्याओं के लेकर उनके पास आती है, जो उचित नहीं है। जबकि इन समस्याओं का समाधान उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के स्तर पर हो सकता है। उन्होंने कहा उपजिलाधिकारी व तहसीलदार स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो अपनी समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं।
आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुुनवाई जनमानस की समस्याओं एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण, घरेलु समस्याओं के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद की आई। भूमि विवाद के मामलों में आयुक्त द्वारा क्रेता एवं विक्रेता दोनों पक्षों को बुलाकर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। जनसुनवाई मे लक्ष्मण सिंह निवासी वार्ड नम्बर 60 हल्द्वानी ने बताया कि कैलाश चन्द्र जोशी ने वार्ड नम्बर 60 में कई वर्ष पहले प्लॉट खदीरा है, लेकिन वह आज तक खाली पड़ा है। जिससे कालोनी वासियों को गन्दगी के साथ ही खाली प्लॉट में सापों व अन्य जन्तुओं ने अपना घर बना लिया है। जिससे कालोनी वासियों कों गन्दगी व बीमारियों से परेशानी का सामना करना पडता है। उन्होंने बताया कि प्लॉट स्वामी को बार-बार इस समस्या से अवगत करा दिया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। इस समस्या को गम्भीरता से लेते हुये आयुक्त ने सिटी मजिस्ट्रेट को तलब कर प्लॉट स्वामी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जमरानी बांध विस्थापितों ने आयुक्त से मुलाकात कर कहा कि कुछ लोगों का भवन व भूमि डूब क्षेत्र में आने के बावजूद बी श्रेणी में रखा गया है जबकि उसी स्थान पर डूब क्षेत्र में आने वाले कुछ लोगों को ए श्रेणी मे रखा गया। उन्होने समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया। आयुक्त ने कहा कि जिन लोगों की इस प्रकार की समस्या है उनका भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इसके लिए आयुक्त ने सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, लेखपाल व पटवारी को निर्देश दिये।
मरियम कालेज ऑफ पैरामेडिकल कमलुवागांजा के बच्चों द्वारा बताया कि मरियम कालेज की मान्यता अभी तक नहीं है और कालेज की मान्यता हेतु कार्यवाही गतिमान है। बच्चों ने फीस वापस कर अन्यत्र कालेज में एडमिशन लेने की समस्या बताई। जिस पर आयुक्त ने मरियम कालेज ऑफ पैरामेडिकल के स्वामी/प्रबन्धक को कार्यालय मे तलब कर बच्चों की फीस को 15 जनवरी 2024 तक वापस करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि 15 जनवरी 2024 तक फीस वापस नहीं करने पर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
हल्द्वानी कमलुवागां कालोनी निवासियों ने बताया कि उनके द्वारा कालोनी में काफी वर्ष पूर्ण प्लाट खरीदा गया था उस समय कालोनाईजर द्वारा कालोनी में पार्क हेतु जमीन मानचित्र में दर्शायी गई थी लेकिन उक्त कालोनाइजर द्वारा वर्तमान में पार्क की भूमि को विक्रय किया जा रहा है। उन्होंने आयुक्त से अनुरोध किया कि पार्क की विक्रय करने से रोका जाये। आयुक्त ने कहा कि कालोनाईजर द्वारा जो भी कालोनी बनाई जाती उसमें दर्शायी गई लेआउट के मानचित्र के अनुसार सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कालोनाईजर द्वारा पार्क की जमीन को विक्रय करना प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन है। आयुक्त ने कहा कि कालोनी वासी पार्क अथवा अन्य स्थानोें पर सीसीटी कैमरा आदि लगवायें। उन्होंने इस प्रकार का कृत्य करने वाले कालोनाईजरों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।