उत्तराखंड # जमीन खरीदने के बाद अब घर बैठे होगा दाखिल खारिज
जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना टेढ़ी खीर से कम नहीं होता है। ऐसे में अब सरकार लोगों को घर बैठे दाखिल खारिज कराने की सुविधा देने जा रही है। जमीन खरीदने के बाद अब सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा और दाखिल खारिज हो जाएगा। शहरी विकास विभाग ने इस योजना की तैयारी शुरू कर दी है। शुरुआत में यह योजना सभी नगर निकायों में दी जाएगी, शुरुआत में कुछ दिनों का ट्रायल भी चलेगा, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बाद इसे पूर्ण रुप से लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद लोग घर बैठे दाखिल खारिज करा पाएंगे।
ऐसे होगा दाखिल खारिज
अगर आप प्रदेश के किसी भी नगर निकाय क्षेत्र में जमीन खरीदते हैं तो उसके दाखिल खारिज के लिए अब आपको निकाय के चक्कर नहीं काटने होंगे। न ही दलालों को अलग से पैसा देना होगा। आप शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर जाएंगे। घर बैठे ही यहां ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद संबंधित निकाय की टीम इस जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद जमीन खरीदने वाले को एक लिंक उनके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर वह ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा करा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। एक बार यह प्रक्रिया अपनाने वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेगा।
जमीन खरीदने पर यह दस्तावेज देने होंगे
अगर किसी ने नगर क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो उसके दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सभी तरह की जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है।
सरकार दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया को नगर निकायों में ऑनलाइन करने जा रही है। हमने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रशिक्षण भी खत्म होने को है। पहले कुछ दिन का ट्रायल चलेगा। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। लोगों को घर बैठे दाखिल खारिज मिलेंगे।
-कमलेश मेहता, संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय