उत्तराखंड # अधिशासी अभियंता को किया गया निलंबित, रही है आरोप

शासन ने लोक निर्माण विभाग के एक अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। उन पर आदेश का पालन न करने का आरोप है। खबर के मुताबिक दीपक कुमार द्वित्तीय, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध पीएमजीएसवाई/ एडीबी (आपदा) खंड, चमोली निर्माण खण्ड, लोनिवि, थराली को किये गये स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने व इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी की (आचरण) नियमावली के संगत प्राविधानों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित और उक्त आरोप इतने गम्भीर हैं कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (यथासंशोधित) के नियम-4 (1) के प्राविधानों के तहत दीपक कुमार द्वित्तीय, अधिशासी अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि निलम्बन की अवधि में दीपक कुमार द्वित्तीय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा जी निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हो, भी अनुमन्य होगा। किन्तु यदि दीपक कुमार द्वित्तीय को निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त्य न हो तो जी निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। निलम्बन की अवधि में दीपक कुमार द्वित्तीय मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

