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सोशल मीडिया पर पुलिस के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर दर्ज हुआ मुकदमा

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पिथौरागढ़। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने और वरिष्ठ उपनिरीक्षक तथा महिला अधिकारी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है।

पुलिस के अनुसार कल दिनांक 17.03.2026 को लक्ष्मीदत्त जोशी (फेसबुक आई.डी. ‘Laxmidutt Joshi Mangal Garments’) द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ परिसर में अनाधिकृत रूप से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। उक्त वीडियो में व्यक्ति द्वारा पुलिस प्रशासन पर निराधार आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए अत्यंत अमर्यादित व गाली-गलौज वाली भाषा का प्रयोग किया गया।

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कहा है कि गंभीर विषय यह है कि आरोपी द्वारा कोतवाली में तैनात एक महिला उपनिरीक्षक तथा प्रभारी कोतवाली के लिए भी बेहद अभद्र और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि लोक सेवक के सम्मान और गरिमा के विरुद्ध है।मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पिथौरागढ़ में लक्ष्मीदत्त जोशी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 352 के तहत मुकदमा (एन.सी.आर.) पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा घटना से संबंधित सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं और मामले की अग्रिम जाँच व वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस की अपील:— पिथौरागढ़ पुलिस स्पष्ट करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी मर्यादा लांघने, महिला अधिकारियों का अपमान करने या पुलिस की छवि खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक और अभद्र सामग्री पोस्ट करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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