उत्तराखंड : राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव छह सप्ताह के भीतर कराने के निर्देश
नैनीताल। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव छह सप्ताह के भीतर कराने के निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है। वरिष्ठ न्यायमूति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
हल्द्वानी के शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरु ने हाईकोर्ट में राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव न होने व चुनाव को लेकर वर्तमान कार्यकारिणी व शिक्षा विभाग की टालमटोली के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को छह सप्ताह के भीतर राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षक गिरीश चंद्र पनेरू ने 25 जनवरी 2023 को प्रांतीय अध्यक्ष व प्रांतीय महामंत्री को लीगल नोटिस देकर राजकीय शिक्षक संघ का अधिवेशन न होने का कारण जानना चाहा था। नोटिस के जवाब में प्रांतीय महामंत्री ने उन्हें राजकीय शिक्षक संघ की प्राथमिक सदस्यता से बाहर करते हुए उन पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाया था। महामंत्री के जवाब से असंतुष्ट गिरीश चंद्र पनेरू ने 8 अप्रैल को याचिका दायर की थी।
