टनकपुर # शातिर चोरों ने लगाई थी पूर्व प्रधान के घर में सेंध, पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर समेत दो को गिरफ्तार कर किया मामले का खुलासा


टनकपुर। कार्की फार्म निवासी पूर्व प्रधान नवीन बोहरा के घर में शातिर चोरों ने सेंध लगाई थी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एक चोर पर तो थाना खटीमा व झनकइया थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। जबकि एक चोर सितारगंज का रहने वाला है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का माल भी बरामद किया है।
मालूम हो कि 10 जून की रात चोरों ने कार्की फार्म निवासी बस्टिया के पूर्व प्रधान नवीन बोहरा के घर के ताले तोड़ कर लाखों के जेवरात व हजारों की नकदी चोरी कर ली थी। पूर्व प्रधान को चोरी की जानकारी 11 जून की सुबह हुई। उन्होंने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन कर चोरी का खुलासा करने के लिए लगाया गया था। पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण हेतु क्षेत्र के मुखबीरखास को सतर्क कर सुरागरसी पतारसी करते हुए क्षेत्र में लगातार चैकिंग अभियान चलाया गया तथा सर्विलांस/सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी उक्त मामले में नजर रखते हुए चोरी की घटना में सलमान हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, उम्र-24 वर्ष, निवासी वार्ड न0 05 इस्लामनगर, थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर तथा दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश पुत्र होरी लाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड न0 07, शिवमन्दिर कस्बा सेलाड, बरेली उत्तर प्रदेश हाल निवासी गौरीखेड़ा, सितरगंज जनपद उधम सिंह नगर को बिना न0 की मोटर साइकिल यामहा ग्लेडिएटर में आमबाग टनकपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि उन्होंने नवीन बोहरा के घर में ताला तोड़कर चोरी की गयी थी तथा चोरी किया गया जेवरात सहित जब वो वापस खटीमा की ओर जा रहे थे तो जगबूढ़ा पुल पर पुलिस की चैंकिग देखकर डर के मारे उन्होने सोने के जेवरात एवं टूटा ताला व आलानकब रोहताज मिल के पास आमबाग टनकपुर के पास झाडियों के नीचे गड्डा खोदकर छुपा दिये तथा नगद धनराशि को उनके द्वारा खर्च कर दिये गये । उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की निशानदेही पर वादी नवीन को साथ में ले जाकर रोहाताज मिल के पीछे झाडियों में गड्डा खोदकर छुपाये गये सोने के जेवरात एवं टूटा हुआ ताला, आलानकब बरामद किया गया। नवीन बोहरा ने बरामद जेवरातों की पहचान करते हुए बताया कि वे उनकी पत्नी के हैं। पुलिस टीम में एसओ जसवीर सिंह चौहान, एसओजी प्रभारी विरेन्द्र सिंह रमोला, एसआई मनोज कुमार, कांस्टेबल मतलूब खान, विक्रम सिंह, उमेश गिरि, विक्रम सिंह, साकिर अली, भुवन पांडेय शामिल रहे।

अपराध का तरीका-
पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त शातिर/पेशेवर चोर है, जिनमें से सलमान कोतवाली खटीमा क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है। जिसके ऊपर चोरी व अन्य मामलों में लगभग 13 मुकदमें पंजीकृत है। उक्त अभियुक्त को चोरी के मामले में दो साल की सजा हो चुकी है जो कि वर्तमान में पैरोल में रिहा है। उक्त दोनों अभियुक्तों की मुलाकात हल्द्वानी जेल में हुई। जहां से छूट कर दोनों साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अन्जाम देने लगे। किसी भी घर में चोरी करने से पूर्व ये ऐसे घर को चिह्नित करते हैं। जिनके घर के सदस्य कहीं बाहर गये हों या घर में कोई नहीं हो तथा घर के बाहर पढ़े अखबारों को देखकर अन्दाजा लगाते हैं कि ये घर काफी दिनों से बन्द है। इसके अतिरिक्त घरों में पुताई करने के बहाने से मोहल्लों की रैकी करते हैं।3-4 दिन तक लगातार रैकी करने के उपरान्त रात के अन्धेरे में घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अन्जाम देते हैं।
अभियुक्त-
01- सलमान हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, उम्र-24 वर्ष, निवासी वार्ड न0 05 इस्लामनगर, थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर
(2) दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश पुत्र होरी लाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड न0 07, शिवमन्दिर कस्बा सेलाड, बरेली उत्तर प्रदेश हाल निवासी गौरीखेड़ा, सितरगंज जनपद उधम सिंह नगर
बरामदगी-
01- सोने का मंगलसूत्र-01,
02- सोने के कान के झुमके एक जोड़ी
03-घर का टुटा हुआ ताला
04- आलानकब (ताला तोडने के लिए प्रयुक्त लोहे की रॉड)
05-घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल
पूर्व आपराधिक इतिहास-
01- सलमान उपरोक्त- कोतवाली खटीमा, जनपद उधम सिंह नगर
01- मु0FIR No- 203/11 अन्तर्गत धारा 380/411भादवि कोतवाली खटीमा
02- मु0FIR No- 127/11 अन्तर्गत धारा 380 भादवि कोतवाली खटीमा
03- मु0FIR No- 125/11 अन्तर्गत धारा 380/457 भादवि कोतवाली खटीमा
04- मु0FIR No- 143/12 अन्तर्गत धारा 380/457 भादवि कोतवाली खटीमा
05- मु0FIR No- 201/12 अन्तर्गत धारा 25 आर्मस एक्ट कोतवाली खटीमा
06- मु0FIR No- 242/12 अन्तर्गत धारा 2/3 गुण्डा एक्ट कोतवाली खटीमा
07- मु0FIR No- 07/15 अन्तर्गत धारा 110जी गुण्डा एक्ट कोतवाली खटीमा
08- मु0FIR No- 14/16 अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि कोतवाली खटीमा
09- मु0FIR No- 124/16 अन्तर्गत धारा 379/411भादवि कोतवाली खटीमा
10- मु0FIR No- 19/16 अन्तर्गत धारा 380/457/411भादवि कोतवाली खटीमा
थाना झनकईया-
01- मु0FIR No- 213/16 अन्तर्गत धारा 2/3 गुण्डा अधिनियम थाना झनकईया
02- मु0FIR No- 223/18 अन्तर्गत धारा 457/380 भादवि थाना झनकईया
03- मु0FIR No- 328/19 अन्तर्गत धारा 380/411/457 भादवि थाना झनकईया
02- दीपक गुप्ता उपरोक्त- मु0FIR No- 60/21 अन्तर्गत धारा 380/457 थाना सितारगंज जनपद उधम सिंह नगर
उक्त अपराधों के अतिरिक्त दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध उधम सिंह नगर के समीपवर्ती जिलों में चोरी की घटनाओं को अन्जाम देना प्रकाश में आया है जिस सम्बन्ध में दोनो के आपराधिक इतिहास को पता लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
