महिला पुलिसकर्मी को दो वर्ष की सजा, 11 लाख का जुर्माना, पांच साल पहले चेक बाउंस का लगा था आरोप
रुद्रपुर। जिला न्यायालय ने चेक बाउंस के आरोप में महिला पुलिसकर्मी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 11,37,152 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पांच साल पहले कार कि किस्त देने के लिए पुलिसकर्मी ने चेक का प्रयोग किया था।
फरवरी 2018 में महेंद्र एंड महेंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार ने 31वीं वाहिनी पीएसी में तैनात महिला पुलिस कर्मी पुष्पा भट्ट पर 9,37,152 रुपये का फर्जी चेक जमा करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि पुलिसकर्मी ने उनके बैंक से लोन पर कार ली है। किश्त के लिए फर्जी चेक जमा किए थे। प्रबंधक की तहरीर पर पुष्पा के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सीनियर सिविल जज श्वेता पांडेय के न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क को सुना था। अधिवक्ता आरएस रावत ने बताया कि सभी सबूत और गवाह को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी पुष्पा भट्ट को दोषी करार दिया है। उन्हें दो वर्ष की कारावास और 11,37,152 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिसमें 9,37,152 रुपये चेक की धनराशि है। न्यायालय ने अर्थदंड में से एक लाख रुपये की धनराशि परिवादी को देने के आदेश दिए हैं।