चंपावतजनपद चम्पावत

लोनिवि के सहायक अभियंता से हुए विवाद में जिपं अध्यक्ष पति को मिली अग्रिम जमानत

Ad
ख़बर शेयर करें -

चम्पावत। लोनिवि लोहाघाट के सहायक अभियंता शिवांकर चौरसिया व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति प्रकाश राय के बीच हुए मारपीट प्रकरण में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय चत्पावत ने प्रकाश राय को बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर दी है। अग्रिम जमानत मिलने से प्रकाश राय ने राहत की सांस ली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पांडेय ने बताया है कि अग्रिम जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मंजूर कर ली है। कहा कि फैसला सुरक्षित रख दिया गया है।

Ad

मालूम हो कि पिछले दिनों लोहाघाट लोनिवि के सहायक अभियंता शिवांकर चौरसिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पति व ठेकेदार प्रकाश राय पर मारपीट करने के साथ ही अगवा करने के प्रयास का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। लोनिवि के अभियंता प्रकाश राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेशभर में कार्यबहिष्कार अभियान छेड़े हुए हैं। वहीं मामले में प्रकाश राय अग्रिम जमानत लेने को लेकर प्रयास कर रहे थे, जो उन्हें अब मिल चुकी है। अग्रिम जमानत मिलने के बाद प्रकाश राय ने कहा है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और रहेगा। उन्होंने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। प्रकाश राय ने कहा जल्द ही वे इस मामले से बाइज्जत बरी होंगे। उन्होंने कहा कमीशन खोरी व भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। राय ने कहा उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार व झूठे हैं।

Ad Ad