उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हल्द्वानी के हिमांशु जोशी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा है कि 2018 में हाईकोर्ट ने विनियमितीकरण नियमावली यानी संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में रेगुलर करने वाली नियमावली को निरस्त कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इन सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश दिया था। बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की और याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर भी कोई निर्णय नहीं लिया है। एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

नवीन सिंह देउपा

नवीन सिंह देउपा सम्पादक चम्पावत खबर प्रधान कार्यालय :- देउपा स्टेट, चम्पावत, उत्तराखंड