चंपावतटनकपुरनवीनतम

पूर्णागिरि तहसील के 23 गांवों में जमीन की क्रय-विक्रय व रजिस्ट्री पर लगाई रोक

ख़बर शेयर करें -

एडीएम की ओर से निर्देश मिलते ही रोक लगाई : एसडीएम

टनकपुर/चम्पावत। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सितारगंज से टनकपुर तक 52 किमी फोर लेन हाइवे के निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है।
एनएचएआई की ओर से पत्र मिलते ही जिला प्रशासन ने पूर्णागिरि तहसील प्रशासन को चौड़ीकरण से प्रभावित तहसील के 23 गांवों में भूमि के क्रय-विक्रय रजिस्ट्री और भूमि की प्रकृति में परिवर्तन यानि कृषि भूमि को गैर कृषि में परिवर्तन में बदलाव का कार्य करने पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि एडीएम केएन गोस्वामी की ओर से निर्देश मिल गए हैं। इसके अनुसार सितारंगज से टनकपुर तक फोन लेन सड़क चौड़ीकरण का कार्यकराया जाना है। परामर्शदात्री संस्था डीपीआर कार्य कर रही है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परियोजना से प्रभावित ग्रामों में क्रय-विक्रय रजिस्ट्री और भूमि की प्रकृति में परिवर्तन कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिर्वतन बदलाव का कार्य न किए जाने की अपेक्षा की गई है।

Ad Ad

इन गांवों की भूमि की खरीद बिक्री पर लगी रोक

टनकपुर की मां पूर्णागिरि तहसील के प्रभावित गांवों में बमनपुरी, आनंदपुर, कुतुबा प‌ट्टी, भजनपुर, चंदनी, मोचाई विचई, मोहनपुर, छीनीगोठ, छनी मल्ली, नायक खेरड़ा, मोहनौर, कुटुबा पट्टी, आनंदपुर, सैलानीगोठ, बागडोरा खास, देवरामपुर उर्फ सीतापुर, बागडोरा हांसी, मनिहागोठ, ज्ञानखेड़ा ओर टनकपुर शामिल हैं।