चम्पावत : सेवायोजन विभाग के चालक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना
चम्पावत। सेवायोजन विभाग के चालक खिलानंद भट्ट पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अपील पर सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने चालक की सजा को परिवर्तित किया है। अपील पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त को छह माह की कैद के बजाय 60 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।
टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नायल की हेमा देवी 24 अक्तूबर 2016 को सेवायोजन विभाग की जीप (यूके 03 सीए/0015) से धौन के पास टकराकर घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मृतका के पति नारायण दत्त की तहरीर पर सेवायोजन विभाग के चालक खिलानंद भट्ट के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज हुआ। सीजेएम की अदालत ने अभियुक्त को छह माह की सजा सुनाई।
अभियुक्त के अधिवक्ता बीसी मुरारी ने फैसले के खिलाफ दिसंबर 2021 में सत्र न्यायालय में अपील की। दलील दी कि दुर्घटना में चालक की लापरवाही नहीं थी बल्कि महिला सड़क पार करते हुए गलत दिशा में आ गई। सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने सभी पक्षों को सुनने के बाद छह माह के कारावास के स्थान पर 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। इस राशि में से 50 हजार रुपये मृतका हेमा देवी के वारिस के प्रतिकर के रूप में देने होंगे। अपीलार्थी को एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा करानी होगी।