चंपावत

चम्पावत : बोलेरो दुर्घटना मामले में सीजेएम की अदालत में फिर से होगी सुनवाई

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चम्पावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सात फरवरी 2018 को स्वांला मंदिर के पास हुई जीप दुर्घटना की फिर से जांच होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी की ओर से इस संबंध में दायर याचिका को जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। सीजेएम की अदालत में इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।

टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रही जीप (यूके 05/1196) सात फरवरी 2018 को सुबह करीब छह बजे स्वांला मंदिर के पास गहरी खाई में गिर गई थी। इसमें सवार सभी दस यात्रियों की मौत हो गई थी। तब मृतकों के परिजनों ने बारहमासी सड़क की कार्यदायी संस्था और उसके ठेकेदार पर गलत तरीके से जेसीबी खड़ी करने और सड़क पर मलबा होने को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था। कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 283, 287, 288 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद मार्च 2021 में आरोपियों को बरी कर मामला समाप्त कर दिया गया था। जनवरी 2022 को डीजीसी ने जिला जज की अदालत में फौजदारी निगरानी पेश की, जिस पर डीजे कहकशा खान ने याचिका स्वीकार कर सीजेएम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई के आदेश दिए हैं।