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चम्पावत : कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में तीन महिलाओं को सुनाई सजा

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चम्पावत। मानव तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने तीन महिलाओं को दोषी ठहराया है। दो महिलाओं को तीन साल चार माह और एक अन्य महिला को छह माह की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जुलाई 2020 में तीन महिलाओं पर टनकपुर में एक किशोरी को देह व्यापार में धकेलने का आरोप था। जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। गवाहों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने तीनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। खटीमा निवासी राजकुमारी और किच्छा की कंचन मंडल को आइपीसी की धारा 361/34, 366/34, 370/511, 372/511, 120 बी में दोषी पाते हुए तीन वर्ष चार माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अलग-अलग धाराओं पर दोनों पर 40-40 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह बनबसा की सोनम दुबे को 120 बी के तहत छह माह के साधारण कारावास और धारा 372, 511 के अंतर्गत 10 दस हजार का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न चुकाने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा।