चम्पावत जिला मजिस्ट्रेट ने विभिन्न वादों के पांच अभियुक्तों की संपत्ति की जब्त, दो खातों में जमा 1.30 करोड़ से अधिक धनराशि को भी किया गया है जब्त

चम्पावत। जिला मजिस्ट्रेट चम्पावत नरेन्द्र सिंह भण्डारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में दर्ज वादों का निस्तारण करते हुए 5 व्यक्तियों (अभियुक्तों) की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय चम्पावत से प्राप्त सूचना अनुसार इन सभी अभियुक्तों ने गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रियाकलापों व समाजविरोधी गतिविधि में लिप्त होकर अवैध धन अर्जित किया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करके बनाई गई चल और अचल संपत्तियों के खिलाफ धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असमाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड सरकार बनाम अभियुक्त जयपाल सिंह पालनी पुत्र आनन्द सिंह पालनी निवासी पलटन बाजार कोतवाली अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) द्वारा आपराधिक गतिविधियों से धन अर्जन कर मोटर साईकिल वाहन संख्या यूके01सी0592 रॉयल इन्फील्ड क्लासिक 350 मोटर साइकिल।
अभियुक्त दीपक कुमार उर्फ माकड़ पुत्र राकेश लाल निवासी बैंक आफ बड़ौदा के सामने बनबसा, थाना बनबसा, जिला चम्पावत द्वारा अपराध कारित कर एक अदद कार क्विड नंबर यूके03बी/2094 क्रय किया गया है। जिसका वर्तमान अनुमानित मूल्य रू0 1,80,000 रुपये आंका गया है।
अभियुक्त दीपक उर्फ विक्की उर्फ विक्रमजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी ग्राम थाना मुकर्बपुर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर (उत्तर प्रदेश) द्वारा समाजविरोधी क्रियालापों/ गतिविधियों से अर्जित धन से क्रय की गई स्विफ्ट कार।
अभियुक्त प्रदीप कुमार अस्थाना पुत्र स्व. कैलाश नाथ अस्थाना निवासी हाल कैमुना केडिट को.सो.लि. सेक्टर एच ऐश्वर्या प्लाजा अलीगंज लखनऊ मूल निवासी भारत पेट्रोल पम्प, नयागंज तिराहा, एनएच 56, कोतवाली सदर जौनपुर (उत्तर प्रदेशं) कारित अपराध से एस.बी.आई. कपूरथला बाग शाखा आरिफ चैम्बर कपूरथला मार्केट लखनऊ, एसबीआई एशवर्य प्लाजा अलीगंज लखनऊ ब्रान्च के खातों में कुल जमा धनराशि रू0 1,14,76,847.48 को।
अभियुक्त प्रदीप कुमार अस्थाना को कारित अपराध से भारतीय स्टेट बैंक जौनपुर ब्रान्च के खाता संख्या 33737516660 में रुपये 1,15,467.64, खाता संख्या 33749651538 में रुपये 15,06,779.00 एवं खाता संख्या 37243016045 में रू0 18379.00 कुल रुपये 17,40,625.64 (सत्रह लाख चालीस हजार छः सौ पच्चीस रूपये चौसठ पैसे मात्र) को जब्त किया है।
जिलाधिकारी ने सभी को तात्कालिक प्रभाव से उत्तर प्रदेश गिरोबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम 1966 की धारा 14 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुर्क/जब्त किये जाने के आदेश पारित किये हैं।

