चम्पावत : मुकदमे बाजी से छुटकारा पाएं, ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का लाभ उठाएं, जानें कब लगेगी लोक अदालत
चम्पावत। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण पोषण वाद, बैंक वसूली, एनआई एक्ट, धारा-138 के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। चम्पावत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सीनियर सिविल जज शिवानी पसबोला ने बताया कि जनपद न्यायाधीश कहकशा खान के निर्देशानुसार 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से चम्पावत मुख्यालय व बाहय न्यायालय टनकपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में विशेष रूप से लम्बित लघु आपराधिक वाद, धारा 138 एन आई एक्ट, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बैंक वसूली, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि उक्त किसी भी प्रकार के वादों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।