चम्पावत : दो की लड़ाई में तीसरे की बहार, सीडीओ को मिला जिला पंचायत एएमए का चार्ज, कुर्सी की खींचतान के बीच आया अपर सचिव का आदेश
चम्पावत। एक कहावत है कि दो की लड़ाई में तीसरे की बहार। ऐसा ही चम्पावत जिले में भी हुआ है। यहां जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के पद के दो दो दावेदार होने के चलते कुर्सी की खींचतान चल रही थी। शासन को जब इस संबंध में जानकारी हुई तो दोनों अफसरों को साइड करते हुए सीडीओ को चम्पावत जिला पंचायत के एएमए का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जल्द ही बग्वाल मेला भी होना है। ऐसे में दोनों अफसरों के बीच कुर्सी की चल रही खींचतान से मेले की व्यवस्थाएं प्रभावित होने की भी आशंका बनी हुई थी। सीडीओ को एएमए का चार्ज दिए जाने को लेकर अपर सचिव पंचायती राज का आदेश पहुंच चुका है।
गौरतलब हो कि उधमसिंह नगर से जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी तेज सिंह का स्थानान्तरण गत 24 जुलाई को जिला पंचायत चम्पावत किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष चम्पावत के पत्र दिनांक 05.08.2024 के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर तेज सिंह द्वारा जिला पंचायत चम्पावत में दिनांक 26.07.2024 को अपर मुख्य अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। इसके अलावा शासन के पत्र संख्या- 456/XII (2)/2024- 90(10) /2018, दिनांक-24 जुलाई, 2024 द्वारा भवगत पाटनी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चम्पावत को जिला पंचायत चमोली में स्थानान्तरित किया गया है तथा अध्यक्ष-जिला पंचायत चम्पावत के पत्रांक-377 जि०पं० / स्था०/2024-25, दिनांक 25.07.2024 द्वारा पाटनी को जिला पंचायत चम्पावत से कार्यमुक्त किया जा चुका है। इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध उत्तराखंड उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-458/2024/ एस०बी०, भगवत पाटनी बनाम एवं राज्य एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2024 को पाटनी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24. 07.2024 पर स्थगनादेश पारित किये गये हैं। उक्त परिस्थितयों में जिला पंचायत चम्पावत के कार्य निरन्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
डीएम के पत्रांक-4831/ पर्य०स०-मॉ०बाराही / 2024-25 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पाटनी द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका, जिसमें दिनांक 30.07.2024 के आदेशों क्रम में पाटनी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा गया के क्रम में अवगत कराया गया है कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत सुप्रसिद्ध देवीधुरा मेले का आयोजन दिनांक 16.08.2024 से दिनांक 26.08.2024 के मध्य किया जाना है, जिसमें 40,000-50,000 श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है तथा उक्त मेले की प्रमुख व्यवस्थाएं यथा विद्युतय, स्वच्छता आदि जिला पंचायत द्वारा की जाती है। अतः देवीधुरा मेले के निर्वाध रूप से संचालन किये जाने के दृष्टिगत वि०पत्र के माध्यम से प्रकरण में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश की अवधि तक प्रभारी अधिकारी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, चम्पावत को नियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सी०डी०ओ०) चम्पावत को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत चम्पावत का कार्य-दायित्व दिये जाने का जनहित एवं विभाग हित में निर्णय लिया गया है।