चम्पावत : अवकाश स्वीकृति कराए बगैर अधिकारी कर्मचारियों नहीं छोड़ पाएंगे जिला मुख्यालय
चम्पावत। मानसून अवधि 2022 के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत में तैनात कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी जिला मजिस्ट्रेट/ अध्यक्ष जिला प्रबंधक प्राधिकरण से अवकाश स्वीकृत कराए बगैर जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में अवकाश की आवश्यकता होने पर अपने स्थान पर द्वितीय अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए उनसे सहमति प्राप्त कर अवकाश प्रार्थना पत्र को नोटशीट के साथ के जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा अवकाश स्वीकृत होने के उपरांत एक प्रति व्यक्ति सहायक, जिलाधिकारी तथा एक जिला प्रबंधक प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। अवकाश स्वीकृत के दौरान कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं रखेंगे।
कतिपय अधिकारियों द्वारा अपने विभाग अध्यक्ष अवकाश स्वीकृत कराया जाता है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जिलाधिकारी से जिला मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त की जाएगी। प्राकृतिक आपदा की स्थिति तथा उच्च स्तर से जारी चेतावनी में संबंधित सूचना जिला आपातकालीन केंद्र 05965- 230819, 230703(1077), 9758865458, 9917384226 व 7895318895 पर तुरंत दी जाएगी। इसके साथ ही डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आदेश का अनुपालन ना किए जाने की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।