बनबसा चेकपोस्ट पर एक्सरे जांच में पकड़ा गया चरस तस्कर, 12 साल की सजा
1.879 किलो चरस बरामद होने के मामले में अदालत का फैसला, दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना
बनबसा/चम्पावत। बनबसा चेकपोस्ट पर एक्सरे मशीन से सामान की जांच के दौरान 1.879 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए नेपाल निवासी युवक को अदालत ने 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 16 अप्रैल 2025 का है। बनबसा चेकपोस्ट पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवान यात्रियों के सामान की एक्सरे मशीन से जांच कर रहे थे। इसी दौरान नेपाल निवासी सुभाष बोहरा (30) अपना बैग लेकर जांच के लिए पहुंचा। एक्सरे जांच में बैग के भीतर संदिग्ध पदार्थ दिखाई देने पर जवानों ने उससे पूछताछ शुरू की। इस दौरान युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन एसएसबी जवानों ने उसे पकड़ लिया।
बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 1.879 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने सुभाष बोहरा को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

