कोर्ट ने खटीमा के भाजपा नेता को बलात्कार के प्रयास में दोषी पाया, दो साल की सजा सुनाई
रुद्रपुर। घर में घुसकर महिला के साथ बलात्कार करने के प्रयास तथा नौकरी को स्थाई कराने के लिए सात लाख रुपये लेने और काम ना होने पर रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में खटीमा के वरिष्ठ भाजपा नेता को एसटीएससी कोर्ट के न्यायाधीश शिवाकांत द्विवेदी ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 7000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि खटीमा थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने 8 मई 2017 को एसएसपी को दिये गये प्रार्थना पत्र में कहा कि वरिष्ठ भाजपा नेता देवेन्द्र चन्द पुत्र जय चन्द निवासी ग्राम श्रीपुर बिचवा खटीमा के माध्यम से वर्ष 2016 में अपने घर में बिजली का कनेक्शन लगवाया था। तब से उनके घर पर आना जाना हो गया था। उसके पति दिल्ली में काम करते हैं, वह तीन बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है।
उसके पड़ोसी के पुत्र की सहकारिता विभाग में नौकरी को स्थाई कराने की बात करने पर देवेन्द्र चन्द ने सात लाख रुपये मांगे जिनमें से 4 लाख रुपये अभियुक्त को तथा 3 लाख रुपये उनकी पत्नी को उनके घर जाकर दिये गये, लेकिन लड़के की नौकरी स्थाई ना होने पर 7 लाख रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। पीड़िता ने आगे कहा कि 3.4.2017 को जब वह घर में अकेली थी तो देवेन्द्र चन्द आये और उसके साथ छेड़ाखानी शुरू कर दी। किसी तरह उसने स्वयं को छुडा लिया। डर के मारे वह चुप रही। उसने अपने पति को बताया कि वह अकेली बच्चों के साथ रहती है कभी कोई अनहोनी हो सकती है तो पति ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया।
कहा कि 10.4.2017 को आरोपी पुनः घर में आया और बदनियति से उसको बैडरूम मे ले जाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। किसी प्रकार उसने स्वयं को बचाया। इस मामले में एसटीएससी कोर्ट के न्यायाधीश शिवा कान्त द्विवेदी के न्यायालय में मुक़दमा चला। जिसमें एडीजीसी ने 7 गवाह पेश कर तथा घटना की पेन ड्राइव कम्प्यूटर पर दिखाकर आरोप सिद्ध कर दिया। जिसके बाद अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश / एसटीएससी द्वारा आरोपी वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति देवेन्द्र चन्द को धारा 452, 354, 506 आईपीसी में दो दो वर्ष के कठोर कारावास और 7000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
