जनपद चम्पावतनवीनतम

राहुल गांधी के खिलाफ अब उत्तराखंड में दर्ज हुआ मानहानि का मामला, 12 अप्रैल को होगी सुनवाई

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कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अब उनके खिलाफ हरिद्वार में मानहानि का केस दायर किया गया है। ये केस आरएसएस की तुलना कौरवों से करने को लेकर किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिव सिंह ने मामले में प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज कर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि तय की है। ये मुकदमा संघ के एक कार्यकर्ता की ओर से दर्ज कराया गया। इसमें भी खास बात ये है कि पटना कोर्ट मानहानि के केस में 12 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। हरिद्वार में भी सुनवाई का वही दिन मुकर्रर किया गया है।

रुद्र विहार जगजीतपुर कनखल निवासी कमल भदौरिया की ओर से न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया है। जिसमें परिवादी कमल भदौरिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में धारा 370 हटाने, मुस्लिम धर्म की महिलाओं को अधिकार देते हुए तीन तलाक पर कानून बनाने, राम मंदिर की नींव रखे जाने समेत कई कार्य किए गए। परिवादी कमल भदौरिया ने देश में कहीं पर भी कोई विपत्ति आती है तो संघ अहम भूमिका निभाता है। बावजूद इसके राहुल गांधी ने नौ जनवरी 2023 को कुरुक्षेत्र अंबाला में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। कहा था कि आज के कौरव खाकी हाफ पेंट पहनते हैं और हाथ में लाठी लिए होते हैं। कमल भदौरिया ने परिवाद में कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान देश को तपस्वियों का होना बताया और पुजारियों का ना होना बताया। उन्होंने इन बयानों के जरिये देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है।

पटना कोर्ट भी भी भेजा समन
राहुल गांधी को बिहार की पटना कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को सूरत जैसी एक मानहानि के एक दूसरे मुकदमे में पेश होने के लिए कहा है। कुछ दिनों पहले सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। अब पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी हुआ है।

ये है मामला
2019 में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिका दायर की थी। इस पर राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा गया है। राहुल गांधी इस मामले में अभी जमानत पर हैं। सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि 2019 में पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ‘मोदी सरनेम‘ पर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कह कर अपमानित किया था। संजय ने कहा कि उस वक्त 2019 में राहुल गांधी पटना के कोर्ट में उपस्थित हुए थे और जमानत लेकर गए थे। बिहार के मामले में पांच गवाह है जिसमें सुशील कुमार मोदी भी शामिल हैं, जो अगस्त 2022 में अपना बयान दर्ज कराने वाले आखिरी गवाह थे। इस साल फरवरी में शिकायतकर्ता ने मामले में अपना.अपना सबूत पेश किया था।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के पक्ष के सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। अब राहुल गांधी के बयान के लिए मामला लंबित है। उनका बयान दर्ज कराने के लिए 12 अप्रैल को तारीख तय की गई है। हालांकि राहुल गांधी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होंगे या नहीं यह अभी कंफर्म नहीं किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बयान दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी के वकील अंशुल कुमार दूसरी तारीख मांग सकते हैं।