सहकारी बैंक की प्रबंधक के अटैचमेंट पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बनबसा। जिला सहकारी बैंक में फर्जीवाड़े की जांच के बीच लोहघाट संबंद्ध की गई प्रबंधक के अटैचमेंट को फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक दिया है। कोर्ट ने प्रबंधक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दो सप्ताह तक उन्हें बनबसा शाखा में ही तैनात रहने के आदेश दिए हैं। दरअसल, बनबसा जिला सहकारी बैंक से समूह के नाम पर फेडरेशन ने 31 लाख से अधिक का लोन लिया था। ऋण का बकाया जमा न करने पर जब बैंक की प्रबंधक पुष्पा यादव ने नोटिस काटे तो समूह से जुड़ी महिलाओं ने फेडरेशन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि न तो उन्होंने बैंक से कोई ऋण लिया और न ही किसी चेक पर हस्ताक्षर किए। कहा कि फेडरेशन ने बगैर विश्वास में लिए बैंक से लोन ले लिया। मामले में सीएम के निर्देश पर एसडीएम टनकपुर जांच कर रहे हैं। जांच के बीच 15 दिन पहले सहकारी बैंक के जीएम ने शाखा प्रबंधक को लोहाघाट अटैच करने के आदेश जारी कर दिए थे। बैंक प्रबंधक ने परिवार की परेशानी और अटैचमेंट से आहत होकर स्टे के लिए अधिवक्ता अनिल बिष्ट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रबंधक के अटैचमेंट पर दो सप्ताह तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रबंधक को दो सप्ताह तक वर्तमान शाखा से परेशान ना किया जाए।