टनकपुर # सड़क दुर्घटना के मामले में पूरनपुर निवासी व्यक्ति को हुई सजा, जुर्माना भी लगा
टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र शाह की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जिसमें से आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतक के पिता को दिए जाएंगे। सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि 23 जून 2019 को टाटा सफारी पीबी10जीडी/6783 जिसे अभियुक्त भूपेंद्र सिंह ने तेजी व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा में जाकर साइकिल से अपने घर जा रही 14 वर्षीय सुमन को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो। उपचार के दौरान सुमन की मौत हो गई। थाना टनकपुर में धारा 279, 304क, 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने वाहन चालक भूपेंद्र सिंह निवासी ग्राम बीरमपुर, पूरनपुर जिला पीलीभीत को गिरफ्तार किया। साथ ही साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर धर्मेंद्र शाह की अदालत में चला। विचारण के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शाह के द्वारा गवाहों व साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस आधार पर अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को दोषसिद्ध पाया गया। अदालत ने धारा 279 में तीन माह का कारावास व 500 रुपये का जुर्माना, धारा 304क के तहत छह माह का कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड में से आठ हजार रुपये प्रतिकर के रूप में मृतका के पिता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।