चम्पावत : निकाय चुनाव व 31th/नववर्ष के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश
चम्पावत। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने नागर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन 2024-25 तथा आगामी 31th/नववर्ष के मद्देनजर जनपद के सभी पुलिस उपाधीक्षकों / थाना प्रभारियों के साथ ऑनलाइन/वीसी बैठक की। जिसमें विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही 31th/नववर्ष पर हुडदंग मचाने वाले अराजक तत्वों पर सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।
आज रविवार को पुलिस अधीक्षक अजय गणपति चम्पावत द्वारा ऑनलाइन वीसी के माध्यम से नागर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन 2024-25 तथा आगामी 31th/नववर्ष के मध्येनजर जनपद के सभी पुलिस उपाधीक्षकों / थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी की गई तथा गोष्ठी के माध्यम से निम्न निर्देश दिये गये-
01- आगामी 31 दिसम्बर के मद्देनजर होटल /ढाबों की चैंकिग किये जाने। मुख्य- मुख्य स्थानों (पूर्णागिरि, मायावती आश्रम व रीठासाहिब आदि) में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नियुक्त किये जाने।
02- सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन कर न्यूसेंस क्रिएट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने
03- स्कूल कॉलेज के आसपास छेड़छाड़ आदि की घटनाओं भरने वाले व्यक्तियों की कार्यवाही किए जाने
04- रात्रि 10:00 के बाद डीजे/ लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा इस संबंध में पूर्व है ही डी0जे0 संचालकों से गोष्ठी किए जाने
05- स्नान घाटों के आसपास जल पुलिस तथा पुलिस पेट्रोलिंग बनाए जाने संबंधी निर्देश दिए गए।
नागर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के मद्देनजर दिए गए ये निर्देश…
01- नागर निकाय स्थानीय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के मध्येनजर थाना प्रभारी द्वारा स्वयं संवेदनशील /अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किये जाने।
02- शस्त्रधारकों के शस्त्रों का सत्यापन कर शतप्रतिशत शस्त्रों को जमा कराये जाने।
03- असमाजिक तत्वों के विरूद्ध 126/135, 170, 129 बीएनएसएस, गुण्डा एक्ट तथा जिलाबदर की कार्यवाही किये जाने।
04- अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने।
05- थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पुलिस बैरीयर्स में अधिक से अधिक तथा प्रभावी चैंकिग किये जाने।
06- सोशल मीडिया में भ्रामक/झूठी/सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों की मॉनिटरिग करते हुए प्रकाश में आने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश दिये गये।