मां पूर्णागिरि मेला : पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली पर ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर केस
टनकपुर। मां पूर्णागिरि मेले में वाहन पार्किंग की आड़ में अवैध वसूली की शिकायत को मेला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए इसमें लिप्त एक पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार व उसके कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 418 व 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है।
भैरव मंदिर के हल्का वाहन पार्किंग ठेकेदार आनंद सिंह महर ने बूम स्थित भारी वाहनों के पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर बूम में अवैध तरीके से हल्के वाहनों से भी पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायत की थी। जांच में आरोप सही मिलने पर बुधवार को मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम सुंदर सिंह के आदेश के बाद मेला अधिकारी जिला पंचायत के एएमए भगवत पाटनी ने आरोपी ठेकेदार और उसके कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज करा दिया है। कोतवाल चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अगली कार्रवाई के लिए मामले की तफ्तीश की जा रही है। मेला प्रशासन की ओर से बूम में भारी वाहन और उससे ऊपर भैरव मंदिर में हल्के वाहनों की पार्किंग का ठेका आवंटित किया गया है। इन शर्तों के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई हुई है।
वादी – भगवत पाटनी मेला अधिकारी श्री पूर्णागिरी टनकपुर
प्रतिवादी – 1. पवन सिंह पुत्र महेश सिंह वह उसके (15-20) कर्मचारी
2. गणेश सिंह ग्राम उचैलीगोठ टनकपुर
आरोप – मां पूर्णागिरि क्षेत्र बूम गेट पर मां पूर्णागिरि धाम जाने वाले श्रद्धालुओं से धोखाधड़ी करते हुए उनके साथ छल कर पार्किंग शुल्क के नाम पर 50 रुपये प्रति पर्ची काटकर श्रद्धालुओं के वाहनों से अवैध वसूली कर धन राशि हड़प लेना।