नैनीताल जिपं अध्यक्ष चुनाव, निर्वाचन आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, कार्रवाई पर मांगा शपथ पत्र
देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीती 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल, पांच जिला पंचायत सदस्यों की कथित किडनैपिंग और अध्यक्ष पद के बैलेट पेपर में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग की शिकायत को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों व शिकायतों पर की गई पूरी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दो दिन के अंदर शपथ पत्र के साथ पेश करने को कहा है। इस मामले अगली सुनवाई आगामी एक सितंबर को होगी। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह व नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीना की रिपोर्ट पर आयोग ने क्या निर्णय लिया? जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने उस दौरान हुई कार्रवाही और आयोग ने क्या निर्णय लिया, इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा।
वहीं, सरकार की तरफ से कहा गया कि जिसने याचिका दायर की है, वह खुद इस पद पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। वह सदस्य है। इसलिए याचिका को निरस्त किया जाय। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वे भी जीते हुए सदस्य हैं, वे इसको चुनौती दे सकते हैं।
मामले के अनुसार जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने 20 अगस्त को हाईकोर्ट में पुनर्मतदान की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पर की वोटिंग में एक बैलेट में टेंपरिंग और ओवरराइटिंग का आरोप लगाया था, जिसे अमान्य घोषित कर दिया गया। वहीं बिना प्रक्रिया को अपनाए आयोग ने चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया।
