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उत्तराखंड में कल 16 अप्रैल से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, रात साढ़े 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा, किस किस को मिलेगी छूट जानें

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कोरोना के फिर से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। नाइट कर्फ्यू शुक्रवार यानी कि 16 अप्रैल की रात से लागू होगा। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड-19 की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में गाइडलाइन जारी की है। जिसमें समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी जबकि महाकुंभ में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन यथावत रहेगी। ​मुख्य सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, टेंपो, ऑटो रिक्शा आदि में 50% क्षमता के साथ ही यात्रा हो सकेगी। समस्त रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल तथा बार 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। समस्त जिम भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित होगें। समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग सेंटर पूर्णता बंद रहेंगे। समस्त स्विमिंग पूल स्पा सेंटर पुणत बंद रहेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन एवं माइरो कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियां पूर्ण बंद रहेंगे। रात्रि 10:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगी। केवल औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों ट्रेन व हवाई जहाज से गंतव्य तक जाने के लिए तथा शादी एवं विवाह समारोह में आवागमन के लिए छूट रहेगी। इसके अलावा मालवाहक वाहनों की यात्रा एवं उतार-चढ़ाव के लिए भी छूट रहेगी। कहा गया है कि 65 साल से उम्र के व्यक्तियों के साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन पर आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नवीन सिंह देउपा

नवीन सिंह देउपा सम्पादक चम्पावत खबर प्रधान कार्यालय :- देउपा स्टेट, चम्पावत, उत्तराखंड