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हत्या के मामले में उत्तराखंड की मंत्री के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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बरेली के 31 साल पुराने बहुचर्चित जैन दंपती हत्याकांड में कोर्ट ने उत्तराखंड की महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हुए तीन अन्य आरोपी आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश और बदायूं के जगदीश को जेल भेज दिया गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल कय्यूम ने किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को जैन दंपती मर्डर केस में कोर्ट ने अभियुक्त जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इस पर अभियुक्त की ओर से उनके वकील अनिल भटनागर ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनका मुवक्किल कोरोना संक्रमित हो चुका है। उसकी इम्युनिटी कमजोर है। उसे अब भी बुखार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि बुखार पीड़ित व्यक्ति को न तो अदालत और न ही अदालत प्रांगण में आने दिया जाए। इस वजह से उन्होंने अपने मुवक्किल को न्यायालय आने से मना किया है। गुरुवार को भी उन्होंने ही उसे आने से मना कर दिया। मगर कोर्ट ने अभियुक्त पप्पू गिरधारी की ओर से दी गई इस अर्जी को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट में अभियुक्त बजरुद्दीन, नरेश और जगदीश के गैर जमानती वांरट निरस्त करने की भी अर्जी लगाई गई। मगर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की गई है।

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