जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमे की अनुमति, एसआईटी ने मांगी थी अनुमति
देहरादून। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ मुकदमे की शासन ने सोमवार को अनुमति दे दी। पुलिस मुख्यालय ने दो बार दीपक के खिलाफ मुकदमे की फाइल शासन को भेजी थी। जिसे आखिरकार शासन ने मंजूर कर लिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसआईटी को जांच में अनियमितताओं का पता चला था, जिसके पर्याप्त साक्ष्य भी एसआईटी ने जमा किए थे। जिनके आधार पर शासन से मुकदमे की अनुमति मांगी थी। ताकि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा सके। पिछले साल जनवरी में जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी दीपक बिजल्वाण के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। उन पर आरोप था कि 2018-19 में जिले में जो विकास कार्य करवाए गए थे, उनमें अनियमितताएं बरती गई हैं।
इन विकास कार्यों की संख्या 748 है
एसआईटी ने नवंबर माह में जांच पूरी करने के बाद अध्यक्ष के खिलाफ मुदकमा दर्ज करने की मांग को लेकर फाइल शासन भेज दी थी। लेकिन, शासन ने इस जांच में कुछ जरूरी तथ्यों को शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसमें कुछ निर्माण स्थलों में फोटोग्राफ, बिल आदि शामिल करने को कहा गया था। इन सभी को एसआईटी ने पूरा कर 28 दिसंबर को शासन को दोबारा फाइल भेजी थी। सोमवार को विशेष गृह सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने मुकदमे की अनुमति के आदेश किए।