लोहाघाट विधायक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज
उत्तराखंड की लोहाघाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधायक अधिकारी के निर्वाचन को गलत बताते हुए उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा प्रत्याशी रहे पूरन सिंह फर्त्याल ने चुनाव सूचना में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की थी।
मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं विधायक अधिकारी ने फर्त्याल के आरोपों को गलत बताते हुए हाईकोर्ट से फर्त्याल की याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अधिकारी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर सुनवाई जारी रखने के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक अधिकारी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बैंच ने अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अधिकारी की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर लगाए गए स्टे को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कहा उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। वे न्यायालय का सम्मान करते हैं। जीत अंत में सत्य की होती है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में भी उन्हीं की जीत होगी।