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चम्पावत : रीठा में 34 लाख की हेरोइन के साथ पकड़ा गया तस्कर

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चम्पावत। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशानुसार जिले में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में रीठासाहिब पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की है।

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रीठासाहिब थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने बताया कि सोमवार को पुलिस रीठा साहिब थाने की चौकी बुड़म के समीप चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी चौकी प्रभारी चल्थी निर्मल लटवाल ने सूचना दी कि एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक से चल्थी क्षेत्र से भागा है। इस पर बुड़म क्षेत्र में बाइक चालक कुलदीप जोशी (26) निवासी खटकनापुल चम्पावत को रोका तो उसके पास से 112 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बाइक को सीज कर दिया। बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना रीठासाहिब में धारा 08/21/27/29/60 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया। इसकी विवेचना उपनिरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट थाना रीठासाहिब को सौंपी है।
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्वयं हेरोइन पीने का आदी है और यह हेरोइन वह नानकमत्ता जनपद ऊधमसिंह नगर से कम दाम में खरीदकर पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचे दामों में बचने के लिए ला रहा था। टीम में मुख्य आरक्षी रीठासाहिब हरीश नाथ, कांस्टेबल मनोज कुमार, वीर सिंह, कांस्टेबल सर्विलांस सेल विनोद जोशी शामिल रहे। एसपी अजय गणपति ने बताया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

आरोपी का है आपराधिक इतिहास
चंपावत। गिरफ्तार आरोपी कोतवाली चंपावत का हिस्ट्रीशीटर है, जो धारा 21/27 एनडीपीएस एक्ट में वांछित है। इसके अलावा उसके खिलाफ धारा 323/504/506 भादवि, धारा 341/427 भादवि, धारा 427/504/506/279 भादवि, धारा 279/323/506 भादवि, धारा 08/21/27/60 भादवि, गुंडा अधिनियम, 151 दंड प्रक्रिया संहिता, 81 पुलिस एक्ट में मामला दर्ज है।

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