टनकपुर कोर्ट ने दुर्घटना के मामले में सुनाई एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा
टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन ने सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त भुवनेश्वर झा को एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की पैरवी कर रहे सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में वाहन चालक बिहार के समस्तीपुर निवासी भुवनेश्वर झा ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में जाकर स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर सवार चम्पावत निवासी रविंद्र कुमार की मृत्यु हो गई। जबकि दूसरे व्यक्ति राजेंद्र का पैर काटना पड़ा था। इस मामले में श्री शर्मा द्वारा जोरदार तरीके से अभियोजन का पक्ष रखा गया और अभियुक्त को सजा दिलाने में सहायता की। न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन की अदालत ने अभियुक्त भुवनेश्वर झा को धारा 279 में तीन माह का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 304ए में एक वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास एक हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 427 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजायें साथ साथ चलेंगी।