जनपद चम्पावतटनकपुर

सड़क हादसे के मामले में टनकपुर कोर्ट ने रुद्रपुर के युवक को सुनाई एक साल की सजा

ख़बर शेयर करें -

टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट / ​सिविल जज जूनियर डिवीजन रजनीश मोहन की अदालत ने दो साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में रुद्रपुर के युवक को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। युवक ने लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार नौ सितंबर 2019 को बनबसा के ग्राम फागपुर निवासी 46 वर्षीय ओमप्रकाश पुत्र फकीर राम की स्कूटी यूके03ए/7622 को कार संख्या यूके06एक्यू/6155 के चालक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटी चालक ओमप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की तहरीर पर बनबसा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ धारा 279, 304ए और 427 के तहत रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने कार चालक अंकित बंसल पुत्र लक्ष्मण बंसल निवासी 25/1 मलिक कालौनी रुद्रपुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट / ​सिविल जज जूनियर डिवीजन रजनीश मोहन की अदालत ने अभियुक्त कार चालक अंकित बंसल को दोषसिद्ध पाया और उसे धारा 279 के तहत तीन माह के कठोर कारावास, धारा 304ए के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास व धारा 427 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने की।

Ad