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कोरोना # चम्पावत जिले में साप्ताहिक बंदी के दिन पूर्णरूप से लागू होगी बंदी, प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ बैठक कर लिया निर्णय, पूरी खबर पढ़ें

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चम्पावत। आज जिलाधिकारी विनीत तोमर ने जिला कार्यालय सभागार में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन एवं पूर्व सैनिक कल्याण लीग के साथ कोरोना संक्रमण रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में डीएम ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिसमें समस्त धार्मिक राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्ति की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक वाहन (बस, ऑटोरिक्शा) इत्यादि, समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट व जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। कोचिंग संस्थान, स्विमिंग पूल व स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे। containment zone/micro containment zone में सभी कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा। रात्रि कर्फ्यू के दौरान रात्रि 9 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच में व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी बिना मास्क के लोगों का दुकान में प्रवेश वर्जित करें। दुकान के बाहर अनिवार्य रूप से सेनेटाइजर की व्यवस्था रखें तथा दुकान में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी का पालन अवश्य कराएं। रविवार को पूरा चम्पावत व लोहाघाट तथा शुक्रवार को बनबसा व टनकपुर बाजार पूर्ण रूप से बंद रखे जाए, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए वे जो भी निर्णय लेंगे, व्यापारी उनके साथ खड़े हैं। और सभी ने जिलाधिकारी के साप्ताहिक बंदी फैसले का समर्थन किया।


पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पुलिस व प्रशासन सख्ती से पालन कराएगी। पुलिस विभाग द्वारा मास्क ना पहनने वालों व सामाजिक दूरी का पालन ना करने वालों का चालान काटा जाएगा। हमारा उद्देश्य राजस्व एकत्र करना नहीं है, बल्कि इस महामारी से लोगों की जान बचाना है। एडीएम टीएस त्रिलोक सिंह मर्तोलिया ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए बताया की इस दौरान औद्योगिक संस्थानों में कई पारियों में कार्य होते हैं उनके कर्मचारियों के आवागमन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन के लिए व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कई व्यक्तियों के लिए, बसों ट्रेनों और हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए तथा शादी और संबंध समारोह के लिए बैंकट हॉल सामुदायिक और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों को अवधि निर्धारित समय से छूट प्रदान की जाएगी। कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण जैसे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं का और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ्य एवं अन्य कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से covid appiropriate behaviour जैसे फेस मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन और व्यापारियों की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनपद में चम्पावत में साप्ताहिक बंदी पर पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। बताया ​गया कि साप्ताहिक बंदी के दिन फल, सब्जी और होटल ढाबे भी बंद में रहेंगे। केवल मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे। बैठक में सीएमओ डॉ.आरपी खंडूरी, जिला पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी एमएस जोधा, अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग आरएस देव, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल प्रकाश तिवारी, जिला महामंत्री सतीश जोशी, चम्पावत व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय चौधरी विक्की, सचिव नवल जोशी, अध्यक्ष टैक्सी यूनियन गोपाल सिंह भंडारी, अध्यक्ष व्यापार मंडल लोहाघाट भरैव दत्त राय आदि उपस्थित रहे।

नवीन सिंह देउपा

नवीन सिंह देउपा सम्पादक चम्पावत खबर प्रधान कार्यालय :- देउपा स्टेट, चम्पावत, उत्तराखंड