चम्पावत : UCC डैश बोर्ड में पंजीकरण करने को लेकर अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
चम्पावत। जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे की अध्यक्षता में “समान नागरिक संहिता (UCC) उत्तराखंड 2024” हेतु यूसीसी डैश बोर्ड में पंजीकरण करने सहित विभिन्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी नवनीत पाण्डे ने कहा कि समान नागरिक संहिता के डैश बोर्ड में नागरिकों का पंजीकरण किस प्रकार से किया जाय, इस हेतु अनिवार्य दस्तावेज, पंजीकरण हेतु फीस, नामित अधिकारियों के दायित्व,सहित पंजीकरण आदि के संबंध में जो भी जानकारी दी जा रही है अधिकारी व कर्मचारी उसे भली भांति समझ जाएं। बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो इस हेतु प्रशिक्षण को गंभीरतापूर्वक लें, यदि कोई समस्या हो तो उसका समाधान अभी कर लें। प्रशिक्षण में समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड–2024 हेतु नागरिकों के पंजीकरण के लिए डैश बोर्ड में विभिन्न सेवाओं से सम्बंधित जानकारी दी गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी नागरिकों को यूसीसी आईडी बनानी होगी। यूसीसी डैश बोर्ड की विभिन्न सेवाओं जैसे विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद/विवाह का निरर्थकता पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति, पूर्व में लिव इन रिलेशनशिप हेतु पंजीकरण, कानूनी उत्तराधिकार बनाने हेतु रजिस्ट्रेशन करने, वसीयतनामा उत्तराधिकार–वसीयतों का पंजीकरण, रद्द पंजीकरण के लिए आवेदन करना हैं उससे संबंधित जानकारी आज दी गई। उन्होंने कहा कि पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से व्यक्ति कर सकते हैं। साथ ही नागरिक स्वयं पंजीकरण भी कर सकता है या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं या सब रजिस्ट्रार कार्यालय से भी करवा सकते हैं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी जयवर्द्धन शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण की बारीकियों को सभी भली–भांति समझ लें, जो भी शंका है उसका समाधान अभी कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में पुनः आयोजित किया जायेगा। यूसीसी प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि विवाह पंजीकरण, विवाह विच्छेद/विवाह की निरर्थकता, निर्वसीयत उत्तराधिकार-कानूनी उत्तराधिकारियों की घोषणा के पंजीकरण हेतु नामित अधिकारी उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) होंगे। लिव इन रिलेशनशिप तथा लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति हेतु पंजीकरण अधिकारी निबंधक (रजिस्ट्रार) होंगे। वसीयतनामा उत्तराधिकारी–वसीयत का पंजीकरण हेतु नामित अधिकारी सब रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। अपील हेतु नामित अधिकारी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल होंगे। डेटा/सूचना तक पहुंच हेतु नामित अधिकारी सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार होंगे।
प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया कि आधिकारिक तौर पर शादी के पंजीकरण हेतु तत्काल विवाह पंजीकरण (3 दिन) में करने पर 5,000 की फीस देय होगी तथा सामान्य पंजीकरण (15 दिन) में करने पर 500 फीस देय होगी। इसी तरह अन्य पंजीकरण हेतु फीस निर्धारित की गई है।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यूसीसी के तहत सभी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यूसीसी पंजीकरण से डेटा/सूचना तक पहुंच पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालने पर पूर्व में हुई शादी का भी विवरण मिल जायेगा। साथ ही कहा कि कोई भी नागरिक यूसीसी डैश बोर्ड में विवाह, लिव इन रिलेशनशिप आदि की शिकायत भी कर सकते हैं। उप निबंधक (सब रजिस्ट्रार) के खिलाफ कोई भी नागरिक शिकायत डाल सकता है यदि शिकायत सही नहीं पायी जायेगी तो उक्त व्यक्ति की आईडी बंद की जा सकती है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी नितेश डांगर, सब रजिस्ट्रार मुकेश कुमार, तहसीलदार जगदीश सिंह नेगी, तहसीलदार जगदीश गिरी, तहसीलदार हरीश नाथ, सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सहित चम्पावत के चारों तहसीलों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।