टनकपुर में दो अवैध खनिज स्टॉक सीज, ट्रक चालक के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा, खनन पर लगी रोक
टनकपुर। प्रशासन ने शुक्रवार को खनिज स्टॉकों की जांच कर दो अवैध स्टॉकों को सीज कर दिया। इनमें एक स्टाक ऐसा है जिसमें तीन बीघा की अनुमति लेकर पांच बीघा में खनिज भंडारण किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनिज भंडारणकर्ताओं में खलबली मच गई। एसडीएम सुंदर सिंह ने राजस्व विभाग की टीम को क्षेत्र के सभी खनिज भंडारों की जांच के निर्देश दिए हैं।
शारदा में बीती 18 मई से खनन बंद हो गया है, लेकिन खनन कारोबारियों ने प्रशासन से अनुमति लेकर खनिज भंडारण किया है। इसकी आड़ में कई कारोबारियों ने अवैध तरीके से खनिज का भंडारण कर रखा है। शुक्रवार को एसडीएम सुंदर सिंह के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने खनिज स्टॉकों में छापा मारकर जांच की। राजस्व निरीक्षक एसके उनियाल की अगुवाई में टीम ने कई खनिज स्टॉकोें की जांच की।
राजस्व निरीक्षक ने बताया कि शारदा कॉलोनी में ललित मोहन जोशी ने तीन बीघा भूमि पर खनिज भंडारण की अनुमति ली है लेकिन खनिज का भंडारण पांच बीघा भूमि पर मिला। इसके अलावा आमबाग के बाग में भी अवैध तरीके से खनिज का भंडारण मिला। उन्होंने बताया कि दोनों स्टॉकों में 3202 घनमीटर खनिज को सीज कर भंडारणकर्ता के सुपुर्द कर दिया गया है। इधर प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनिज भंडारणकर्ताओं में खलबली मची रही।
अवैध खनन में ट्रक मालिक के खिलाफ दर्ज होगा केस
छीनीगोठ में हुड्डी नदी से अवैध खनन के मामले में वन विभाग ने ट्रक के नंबर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल विभाग ने अज्ञात के खिलाफ अवैध खनन का केस दर्ज किया है। जांच के बाद ट्रक स्वामी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया जाएगा। तराई पूर्वी वन प्रभाग की एसओजी टीम ने बीते बृहस्पतिवार को अवैध खनन में लिप्त एक ट्रक को पकड़ा था। अवैध खनन कर निकाला जा रहा खनिज कथिततौर पर छीनीगोठ में आपदा न्यूनीकरण मद में 3 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से हो रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य में खपाया जा रहा है। इससे सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। खटीमा रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश चंद्र जोशी ने बताया कि फिलहाल अवैध खनन में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ट्रक नंबर के आधार पर परिवहन विभाग से ट्रक स्वामी का पता लगाया जा रहा है। उसके बाद ट्रक स्वामी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया जाएगा।
एक जुलाई से 30 सितंबर तक रहेगी खनन कार्य में रोक
चम्पावत। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने एक जुलाई से 30 सितंबर तक खनन कार्य रोक लगा दी है। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को एक जुलाई से जारी पट्टों और आसपास क्षेत्र में किसी प्रकार के खनन कार्य होने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पट्टाधारकों से खनन कार्य से बने गड्ढों को भरकर समतल कर पौधरोपण करने को कहा है। साथ ही सभी एसडीएम और जिला खान अधिकारी से जिले में स्वीकृति रिटेल भंडारण, स्टोन क्रशर पर भंडारित उप खनिज का सत्यापन कर फोटो के साथ 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी पट्टाधारकों या अनुज्ञाधारकों को प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।