उधमसिंह नगरनवीनतमनैनीताल

उत्तराखंड : पूर्व में घोषित योजनाओं को निरस्त करने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के जिला पंचायत में पूर्व के अध्यक्षता वाली बोर्ड के द्वारा जिले के विकास कार्यों के लिए, लिए गए निर्णयों के बाद उन्हें वर्तमान अध्यक्ष की बोर्ड के द्वारा निरस्त करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद देर शाम को राज्य सरकार ने इस मामले पर स्थिति से अवगत कराते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि पूर्व में स्वीकृत कार्यों को वर्तमान बोर्ड ने निरस्त कर दिया है, जबकि वर्तमान बोर्ड को यह अधिकार नहीं है।

जिस पर सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने इस वर्तमान बोर्ड के द्वारा लगाई गई रोक को हटाते हुए जिला पंचायत समेत अन्य से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार उधम सिंह नगर निवासी जयपाल सिंह ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके क्षेत्र पंचायतों में कार्य करने के लिए कई कार्यों को स्वीकृति पूर्व जिला पंचायत के सदस्यो को दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वे कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। इस दौरान पंचायत चुनाव की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी। जिसके कारण वे कार्य तय समय के भीतर पूर्ण नहीं हो पाए।

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नए बोर्ड का गठन होने के कारण नए बोर्ड ने करीब साढ़े तीन सौ से अधिक निर्माण कार्यो को रद्द कर दिया है। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने अहम निर्देश देते हुए कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन पूर्व में घोषित योजनाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होती है। लिहाजा पूर्व में घोषित योजनाओं को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाई जाती है।