उत्तराखण्ड पुलिस एप पीपुल फ्रेंडली और पारदर्शी पुलिसिंग की ओर एक बड़ा कदम : डीजीपी अशोक कुमार
देहरादून। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों एवं सेनानायकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड पुलिस एप, एमडीटी के प्रयोग, सीसीटीएनएस के कार्यों एवं ईनामी अपराधियों व भू.माफियाओं के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की समीक्षा के सम्बन्ध में बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस एप स्मार्ट पुलिसिंग की ओर एक बड़ा कदम है। आम जन को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य यह एप बनाया गया है। सभी जनपद प्रभारी इस एप का व्यापक प्रचार.प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। यह पीपुल फ्रेंडली और पारदर्शी पुलिसिंग की ओर एक बड़ा कदम है। बताया कि एप के माध्यम से घर बैठे ही वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई.एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा है। इनकी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करें। इस सम्बन्ध में थाने पर आकर एफआईआर दर्ज कराने आने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने हेतु प्रोत्साहित करें। दोनों प्ररिक्षेत्र प्रभारी इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। भविष्य में वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ऑफलाइन एफआईआर दर्ज करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी/सीआईडी. पीवीके प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस दूरसंचार. अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था. वी मुरूगेशन, पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना एवं सुरक्षा. एपी अंशुमान, पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी विमला गुंज्याल सहित सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
- डायल 112 के माध्यम से एमडीटी (मोबाइल डाटा टर्मिनल) पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही करने और रिस्पोंस टाईम को बेहतर करने हेतु निर्देशित किया गया।
- सीसीटीएनएस सहित नवीन तकनीकों ( New Technology ) से सम्बन्धित कोर्सेज के मॉड्यूल तैयार कर समस्त पदोन्नति प्रशिक्षणों में इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे हमारी पुलिस Tech savvy होगी।
- उत्तराखण्ड शासन द्वारा पुरस्कार राशि पुनरीक्षण के अनुसार ही इनामी अपराधियों पर ईनाम की धनराशि घोषित की जाए।
- सभी जनपद प्रभारियों को सरकारी/निजी भूमि व भवनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिला बदर, गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के निर्देश दिए गए।
- पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर पूर्व में जो निर्देश दिए गए है, उसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से विभाग और सरकार की छवि को खराब नहीं करेगा। निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
- विवेचकों के कार्यों में गुणात्मक सुधार एवं पारदर्शिता लाने के लिए उन्हें साक्ष्य संकलन टूल्स ( Tablet ) वितरित किए गए हैं। सभी जनपद प्रभारी यह सुनिश्चित कर लें कि विवेचकों द्वारा विवेचना में इनका ऑनलाइन उपयोग शत प्रतिशत किया जाए।
- स्थानांतरित कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु भी निर्देशित किया गया।