चम्पावत जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने लोहाघाट के युवक को किया छह माह के लिए जिला बदर

जनपद। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जनपद चम्पावत में विगत माहों में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी चम्पावत/टनकपुर के निर्देशन में ईनामी/वांछित/हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन के क्रम में जनपद चम्पावत में के सभी थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के अपराधो में 02 या दो से अधिक बार संलिप्त रहे अपराधियों का सत्यापन, उनके वर्तमान कार्य, व्यवसाय आदि की निगरानी रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में जनपद चम्पावत के थाना लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत संजय सिंह फर्त्याल उर्फ अलबेला पुत्र महेश सिंह फर्त्याल, उम्र- 38 वर्ष, निवासी ग्राम देखुरा, कोलीढेक, थाना लोहाघाट, जनपद चम्पावत द्वारा थाना पाटी एवं थाना लोहाघाट क्षेत्रान्तर्गत आये दिन लोगों से मारपीट, गुण्डागर्दी, अवैध शराब की तस्करी एवं अऩ्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के कारण लोगों में भय का माहौल व्याप्त था। इसके भय के कारण आम जनता का व्यक्ति अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराने का साहस नही जुटा पाता था। संजय के विरूद्ध थाना पाटी एवं थाना लोहाघाट में कई अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। पूर्व में थाना लोहाघाट पुलिस द्वारा संजय की हिस्ट्रीशीट खोलते हुए समय-समय पर अभियुक्त के क्रियाकलापों में नजर रखी जा रही थी। आरोपी द्वारा बार बार समाज में दबंगई कर सामाजिक माहौल को खराब करने के कारण थाना पाटी एवं थाना लोहाघाट पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए चालानी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी थी।
आरोपी के खिलाफ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चम्पावत में चलाये गये वाद में आरोपी संजय को अभ्यस्ततः अपराध कारित करने, गुण्डा प्रवृत्ति का होने का दोषी पाया गया। न्यायालय ने अभियुक्त संजय के विरुद्ध 06 माह के लिये जिलाबदर की कार्यवाही करते हुए जिले की सीमाओं से बाहर रहने के तथा तब तक जनपद की सीमा के अन्दर प्रवेश नही करने के आदेश जारी किए गए हैं। कहा गया है कि इस दौरान यदि संजय जनपद की सीमा में पाया जायेगा तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

आपराधिक इतिहास- संयज सिंह फर्त्याल-
वर्ष -2009 में-
01-मु0.अ.सं.-185/2009 अन्तर्गत धारा 279, 338,304 भादवि थाना लोहाघाट
वर्ष 2011 में-
02-मु0.अ.सं.-07/2011 अन्तर्गत धारा 323,427 भादवि थाना लोहाघाट
वर्ष 2014 में-
03-मु0.अ.सं.-13/2014 अन्तर्गत धारा 323,427 भादवि थाना लोहाघाट
वर्ष 2015 में-
04-मु0.अ.सं.-01/2015 अन्तर्गत धारा 323,504, 506 भादवि थाना लोहाघाट
वर्ष 2016 में-
05-मु0.अ.सं.-13/2016 अन्तर्गत धारा 323,506 भादवि व SC/ST act थाना पाटी
वर्ष 2017 में-
06-मु0.अ.सं.-71/2017 अन्तर्गत धारा 341,504 भादवि थाना लोहाघाट
07-मु0.अ.सं.-22/2017 अन्तर्गत धारा 323, 352,504,506 भादवि थाना पाटी
वर्ष 2018 में-
08-मु0.क्र.सं.-5945/2018 अन्तर्गत धारा 110जी सीआरपीसी थाना लोहाघाट
वर्ष 2019 में-
09-मु0.अ.सं.-02/2019 अन्तर्गत धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना लमगड़ा जनपद अल्मोडा।
वर्ष 2020 में-
10-मु0.अ.सं.-31/2020 अन्तर्गत धारा 452, 323 भादवि थाना पाटी
11-चा0रि0क्र0सं0 06/2020 धारा 110जी सीआरपीसी थाना लोहाघाट
12-मु0क्र0सं0 3/20 अन्तर्गत धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम
3/4 गुण्डा अधिनियम- ऐसा व्यक्ति जो कि बार-बार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहता है। जिसेसे लोगों मे भय का महौल व्याप्त रहता तथा जिसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय होता हो, समाज में शान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जाती है। दोष सिद्ध होने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की जाती है।
110(G) सीआरपीसी-ऐसे व्यक्ति जिसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय होता है, समाज में शान्ति कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है।

