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चम्पावत : शराब के नशे में 112 पर भ्रामक सूचना देने वाले लोहाघाट पुलिस ने किया 10 हजार का चालान

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चम्पावत। एसपी देवेंद्र पींचा ने सभी थाना प्रभारियों को आपातकालीन सेवा 112 पर झूठी सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में लोहाघाट पुलिस ने शराब के नशे में 112 पर भ्रामक सूचना देने वाले व्यक्ति का 10 हजार का चालान किया है।

पुलिस के अनुसार मंगलवार 5 सितंबर को प्रातः 6:00 बजे एक व्यक्ति डीकर देव जोशी पुत्र माधवानंद जोशी निवासी ग्राम सुई-डूंगरी, थाना लोहाघाट जनपद चम्पावत द्वारा शराब के नशे में मदहोश होकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के साथ गलत बर्ताव किए जाने संबंधी झूठी सूचना प्रसारित की। इस प्रकार के अनियंत्रित आचरण के अपराध धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे झूठी सूचना प्रसारित किया जाना प्रकाश में आया उपरोक्त व्यक्ति का नियम अनुसार 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10,000 रुपये का चालान कर चालानी रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किया गया है। साथ ही आरोपी को भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।

पुलिस द्वारा आम जनमानस की त्वरित सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर- 112 जारी किया गया है, जिसमें आने वाली प्रत्येक कॉल पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। सभी जनसामान्य से अपील है कि हेल्प लाइन नम्बरों का गलत उपयोग न करें। फर्जी कॉल करने/ भ्रामक सूचना प्रसारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। ऐसे लोगों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।