चम्पावत : बाइक चोर को तीन मामलों में एक-एक साल व छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद
चम्पावत। बाइक चोरी के एक दोषी को तीन मामलों में एक-एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। चोरी के तीन अलग-अलग मामलों में ये फैसला सुनाया गया है। आरोपी पर तीनों मामलों में चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा होगी।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में लोहाघाट थाने में तीन अलग-अलग लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद लोहाघाट निवासी जितेंद्र सिंह महर के पास से चोरी की गई तीनों बाइक बरामद कीं। इसके बाद थाने में आरोपी के खिलाफ 379 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जहांआरा अंसारी ने आरोपी को धारा 379 से दोष मुक्त किया, जबकि धारा 411 के तहत तीनों मामलों में जितेंद्र सिंह को दोषी पाया। तीनों मामलों में एक-एक वर्ष तीन-तीन माह की सजा, चार—चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारिका शर्मा ने पैरवी की।
छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद
चम्पावत। छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन दिन की अतिरिक्त सजा होगी।
मिली जानकारी के अनुसार अक्तूबर 2019 में पीड़िता रेखा देवी ने ओमप्रकाश निवासी मंगोली, लोहाघाट पर छेड़छाड़, मारपीट, गालीगलौज का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी ओमप्रकाश के खिलाफ 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद सीजेएम अरुण बोहरा ने आरोपी को धारा 504 और 506 से दोषमुक्त किया। जबकि धारा 354 के तहत तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसी तरह धारा 323 के तहत छह माह की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। जबकि जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता गुणानंद थ्वाल ने पैरवी की।
