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पैकेट में डिटरजेंट 20 ग्राम कम निकला, उपभोक्ता अदालत में कंपनी पर लगाया 1.10 लाख का जुर्माना

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नैनीताल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सर्फ एक्सल डिटरजेंट पाउडर का वजन कम होने पर की गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए संबंधित कंपनी को प्रतिवादी की मानसिक वेदना एवं आर्थिक नुकसान के लिए 50 हजार और वाद व्यय के लिए 10 हजार रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। ग्राहक ने 90 ग्राम के पैकेट में 70 ग्राम ही मिलने पर वाद दायर किया था। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा और लक्ष्मण सिंह रावत की संयुक्त अदालत में मामले पर सुनवाई हुई।

मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले के अनुसार रामनगर निवासी ज्ञान चंद्र गर्ग की ओर से उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया गया। इसमें कहा गया कि उन्होंने बाजार से दस रुपये मूल्य का सर्फ एक्सल खरीदा। उसका वजन 90 ग्राम अंकित था, लेकिन तौलने पर पता चला कि उक्त पैकेट में मात्र 70 ग्राम ही पाउडर है। इस पर उन्होंने वाद दायर किया। जिसके बाद संबंधित पैकेट का वजन आयोग के समक्ष भी किया गया। इसमें वजन कम होने की पुष्टि हुई। पक्षकारों की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोष आयोग नैनीताल ने मामले के विपक्षी हिन्दुस्तान यूनीलीवर लि. को घटतौली कर अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कृत्य करने का दोषी पाया। कंपनी को आदेश दिया कि वे आदेश के डेढ़ माह के भीतर परिवादी को हुई मानसिक वेदना एवं आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अदा करें। इसके अतिरिक्त विपक्षी कंपनी की ओर से किए गए अनुचित व्यापारिक व्यवहार के कृत्य के लिए उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जिसे आयोग के कार्यालय कोष में जमा किया जाएगा।