चुनाव आयोग ने बीरभूम से भाजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, चुनाव लड़ने को IPS के पद से दिया था इस्तीफा
पश्चिम बंगाल की बीरभूम लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार ने अपने नामांकन के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। जिसके चलते चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द करने की कार्रवाई की। देबासीश धर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और बीते महीने ही उन्होंने आईपीएस पद से इस्तीफा दिया था।
साल 2021 में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने देबाशीष धर को निलंबित भी किया था। दरअसल साल 2021 में देबाशीष धर कूच बिहार के एसपी थे। वहां सीतलकुची जिले में मतदान के दौरान हुए हंगामे के बाद सुरक्षा बलों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी। जब ममता सरकार ने चुनाव के बाद कार्यभार संभालते ही देबाशीष धर को निलंबित कर दिया था। बीरभूम सीट पर देबाशीष धर का मुकाबला टीएमसी की शताब्दी रॉय से था, जो यहां से निवर्तमान सांसद हैं। बीरभूम को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस बार टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के जेल में होने के चलते बीरभूम में टीएमसी के कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी। हालांकि भाजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने से भाजपा को यहां बड़ा झटका लगा है।
जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36 के मुताबिक, चुनाव में उम्मीदवार को पानी, आवास, बिजली के बिल चुकाने होते हैं। बिल चुकाने के बाद ये विभाग लिखकर देते हैं कि संबंधित व्यक्ति पर विभाग का कोई बकाया नहीं है। यही अनापत्ति प्रमाण पत्र भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर ने जमा नहीं किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देबाशीष धर का नामांकन रद्द होने के बाद भाजपा ने देबतनु भट्टाचार्य को अपना नया उम्मीदवार घोषित किया और भट्टाचार्य ने नामांकन भी कर दिया है। बीरभूम लोकसभा सीट पर चौथे चरण में यानी कि 13 मई को मतदान होगा।