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चम्पावत : वर्ग–3 एवं वर्ग–4 की भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में शासन ने जारी किए निर्देश

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चम्पावत। वर्ग–3 एवं वर्ग–4 की भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में शासनादेश के माध्यम से वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जाधारियों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण के आदेश निर्गत किए गए थे। इसी क्रम वर्ग–3 की भूमि के पट्टेदारों को संगणनीय भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण की कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए थे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि उक्त शासनादेशों की निर्धारित अवधि 02 नवम्बर, 2021 को समाप्त होने के फलस्वरूप विनियमितीकरण की अवधि को अग्रिम एक वर्ष हेतु विस्तारित किया गया था। कोविड–19 महामारी की परिस्थितियों के दौरान कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए, जिनमें संबंधित आवेदकों द्वारा विनियमितीकरण हेतु निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से समय से जमा करा दिया गया था, किन्तु महामारी एवं प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों के कारण विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। ऐसे प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा पुनः अवसर प्रदान करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

अतएव निर्देशित किया जाता है कि जिन आवेदकों द्वारा संबंधित शासनादेशों की प्रभावी अवधि के दौरान विनियमितीकरण हेतु विहित शुल्क जमा कराया जा चुका है, उनके प्रकरणों में तत्समय प्रभावी शासनादेशों के अनुरूप नियमानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही से शासन को समयबद्ध रूप से अवगत कराया जाए, जिससे प्रकरणों का समुचित एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके।