चंपावत

लोहाघाट नगर पालिका को देना होगा 36.98 लाख रुपए प्रतिकर, अदालत ने सुनाया फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

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चम्पावत जनपद की लोहाघाट नगर पालिका को सफाई कर्मी की मौत के मामले में 36.98 लाख रुपए प्रतिकर अदा करना होगा। इसको लेकर अदालत ने फैसला सुनाया है। सफाई कर्मी की एक हादसे में मौत हो गई थी। दुर्घटना के समय पालिका के वाहन का बीमा नहीं था।

लगभग 3 साल पहले लोहाघाट के ट्रचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के समय नगर पालिका के कूड़ा वाहन की चपेट में आने से पालिका के सफाई कर्मी विजय उर्फ गुंजा की मौत हो गई थी। दुर्घटना के समय नगर पालिका के वाहन का बीमा नहीं था। 12 अगस्त 2022 को दिवंगत सफाई कर्मी विजय की मां शकुंतला देवी ने सीजेएम चम्पावत व कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त की अदालत में वाद दायर किया। उन्होंने अपने बेटे की मौत का प्रतिकर दिलवाने की प्रार्थना की थी। मामले में नगर पालिका लोहाघाट व इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया गया था। मामले में नगर पालिका ने अदालत में वाहन का बीमा न किए जाने का कारण कोरोना काल बताया। पालिका के इस तथ्य को अदालत ने नकार दिया। सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों को को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाते हुए 24.52 लाख रुपए प्रतिकर, 12.26 लाख रुपए पेनल्टी तथा 20 हजार रुपया अंत्येष्टि संस्कार के लिए देने को लेकर नगर पालिका लोहाघाट को जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने नगर पालिका लोहाघाट को कुल 36.98 लाख रुपए 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से एक माह में भुगतान करने का फैसला सुनाया है।

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